होली को लेकर सरकार ने लागू किए ये नियम, आइए जानते हैं कहां जारी हुई हैं क्या गाइडलाइंस..

बीते साल होली के बाद कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने 68 दिनों तक का देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था और उसके बाद भी तमाम बंदिशें जारी थीं। लेकिन इस साल होली के पहले ही जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर से हड़कंप मचा है, उसकी चलते कई राज्यों में प्रतिबंध लागू हो गए हैं। इसके चलते होली के रंग में थोड़ा भंग पड़ता दिख रहा है। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए यह अहम है कि होली का पर्व सोशल डिस्टैंसिंग बनाए रखते हुए अपनों के बीच ही मनाया जाए ताकि हम संक्रमण से मुक्त रहें और जिंदगी में रंग बने रह सकें। होली को लेकर भी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम राज्यों में गाइडलाइंस जारी की गई हैं।

यूपी में होली मिलन पर रोक, दूसरे राज्यों के मुकाबले राहत
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना अनुमति के होली मिलन समारोह जैसे आयोजित करने पर रोक लगा दी है। यदि कोई ऐसा करना चाहता है तो प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। योगी सरकार ने प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय और निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली का अवकाश रखा जाएगा। हालांकि घर से बाहर न निकलने या फिर बाजार को लेकर यूपी में कोई बंदिश नहीं है।

नोएडा और गाजियाबाद में लागू है धारा 144
भले ही पूरे यूपी में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर ज्यादा सख्ती की स्थिति नहीं है, लेकिन होली के मौके पर दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में धारा 144 लागू है यानी 4 से ज्यादा लोग घर से बाहर कहीं एकत्र नहीं हो सकते। साफ है कि होली को लेकर भी यह आदेश लागू रहेगा। ऐसे में यदि आप इन शहरों के निवासी हैं तो फिर सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने से बचें।

उत्तराखंड में होलिका दहन पर भी नियम लागू
कुंभ का आयोजन करने में बिजी उत्तराखंड सरकार ने होली को लेकर भी गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि होलिका दहन में महज 50 फीसदी लोगों को रहने की इजाजत होगी। बच्चे और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल होने की मंजूरी नहीं होगी। उत्तराखंड के कंटेनमेंट जोन्स में होली सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से बैन रहेगा। इन इलाकों में लोग अपने घरों में ही होली खेल सकते हैं। होली के दिन फूड आइटम्स एक-दूसरे परिवार में नहीं बांटे जाएंगे।

झारखंड में होली से ईस्टर तक लागू रहेंगी पाबंदियां
झारखंड सरकार ने भी होली के मौके पर नागरिकों से एहतियात बरतने की अपील की है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब लोग अपने घर पर ही परिवार के बीच ये त्योहार मना सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रामनवमी और सरहुल पर जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। जुलूस पर पहले से ही प्रतिबंध है। 

दिल्ली में भी इकट्ठा होकर नहीं खेल सकेंगे होली
राजधानी दिल्ली में होली समेत अन्‍य त्‍योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। इकट्ठा होकर होली खेलने की इजाजत नहीं है। लोगों को घरों में ही होली खेलने को कहा गया है। दिल्‍ली डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। किसी भी सार्वजनिक जगहों पर होली उत्सव की मनाही रहेगी।

बिहार में भी होली सार्वजनिक स्थलों पर नहीं
बिहार की नीतीश सरकार ने भी होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। सीएम नीतीश कुमार ने अपील की है कि होली के समय सार्वजनिक आयोजन न करें, क्योंकि यहां भी कोविड मामले बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे की सजग और सचेत रहें। 

भोपाल और इंदौर में होली जलाने और खेलने दोनों पर रोक
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा है, जबकि कई शहरों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। इस बीच प्रदेश सरकार ने दोनों शहरों में होलिका दहन और होली खेलने पर रोक लगा दी गई है। शनिवार रात से नौ बजे से सुबह छः बजे तक बाजार बंद रहेंगे। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के जिन शहरों/स्थानों में 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां भी सांकेतिक आयोजन ही किये जा सकेंगे। झुण्ड में गेर निकलने, होली खेलने के साथ ही 20 से ज्यादा लोग कहीं नहीं जुट सकेंगे। 

चंडीगढ़ में होली पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी होली पर सार्वजनिक समारोह नहीं किए जा सकेंगे। प्रशासन के मुताबिक, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट को होली के लिए किसी भी तरह के प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं होगी। चंडीगढ़ भी उन शहरों में से एक रहा है, जहां कोरोना के ज्यादा मामले मिले हैं। एक तरफ पश्चिमी भारत में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहर प्रभावित हैं तो उत्तर भारत में चंडीगढ़ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक रहा है।

मुंबई: सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की मनाही
कोविड-19 के मामलों में इजाफे को देखते हुए हुए बीएमसी ने 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक लगा दी है। पूरे राज्य में ही प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा रात 8 बजे से बाजार बंद करने से लेकर अन्य तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

छत्तीसगढ़ में भी लागू हैं पाबंदियां
कोरोना के बढ़ते मामलों से छत्तीसगढ़ में भी चिंताएं बढ़ रही हैं। इस बीच राजधानी रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 7 दिनों का होम क्वारेंटीन अनिवार्य कर दिया गया है।

गुजरात: समारोह के आयोजन पर रोक, सीमित संख्या के साथ जलाएं होली
गुजरात सरकार ने आदेश दिया है कि कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण होली के अवसर पर समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि सीमित संख्या में लोगों के साथ ‘होलिका दहन’ की परंपरा का निर्वहन जरूर किया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि आवासीय सोसाइटियों तथा गांवों में सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी के साथ सरकार ‘होलिका दहन’ की इजाजत देगी। बता दें कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है।

पंजाब के 12 जिलों में लागू है नाइट कर्फ्यू
पंजाब भी होली से पहले पाबंदियों के दौर से गुजर रहा है। अमृतसर, कपूरथला, लुधिया समेत प्रदेश के 12 जिलों में सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके अलावा दिन में भी 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है।

गोवा में त्योहारों से पहले लगी धारा 144
पर्यटन का केंद्र कहे जाने वाले गोवा में भी प्रदेश सरकार ने होली, ईद, ईस्टर से पहले धारा 144 लगा दी है। कोरोना के केसों में लगातार हो रहे इजाफे के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। इस आदेश के बाद सामूहिक तौर पर लोग होली या अन्य किसी त्योहार का आयोजन नहीं कर सकेंगे। हालांकि दूसरे राज्यों से लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी।

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