सरकार ने दी मास्टर प्लान क्षेत्रों में भूमि उपयोग के परिवर्तन की मंजूरी, एचयूडीडी के पोर्टल पर ऐसे करे आवेदन

सरकार ने मास्टर प्लान क्षेत्रों में भूमि उपयोग के परिवर्तन की मंजूरी दे दी है। इससे लोग रिहायशी या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भूमि का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए जम्मू नगर निगम और जम्मू विकास प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी और फीस जमा कर करवानी पड़ेगी। भूमि उपयोग परिवर्तन करने के बाद लोग इसके लिए नक्शा पास करवा पाएंगे। आवास और शहरी विकास विभाग, जम्मू-कश्मीर ने इसकी मंजूरी दे दी है। विभाग ने मास्टर प्लान क्षेत्रों में भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति के लिए आनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुरू किया।

जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम, 1970 की धारा 11-ए के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने एसओ नंबर 439 दिनांक 24-12-2021 के तहत भूमि के उपयोग के लिए शुल्क लगाने की योजना को अधिसूचित किया था।

जम्मू नगर निगम व जम्मू विकास प्राधिकरण को यह अधिकार दिए गए हैं कि वह भूमि उपयोग के परिवर्तन की मंजूरी दे। मास्टर प्लान क्षेत्रों में ही यह अनुमति दी गई है। योजना के तहत भूमि उपयोग की अनुमति ऐसे मास्टर प्लान या जोनल प्लान के अंतर्गत भूमि उपयोग के अनुसार ही दी जाएगी। यह अनुमति जम्मू नगर निगम अधीनस्थ आने वाले क्षेत्रों, बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर, घौ मन्हासां, बिश्नाह और ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलेगी।

कोई भी मालिक या उसका अधिकृत व्यक्ति जो अपनी भूमि का भूमि उपयोग जम्मू मास्टर प्लान 2032 में निर्धारित भूमि में बदलना चाहता है, चाहे वह उसके तुरंत बाद या बाद में निर्माण करने का इरादा रखता हो, इस अनुमति के लिए पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.जेकेएचयूडीडीओबीपीएस के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

इतना ही नहीं जेडीए की वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। भूमि के उस विशेष टुकड़े के लिए जम्मू मास्टर प्लान 2032 में स्वीकृत भूमि उपयोग के अनुसार आवासीय, औद्योगिक, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन दिया जाएगा।

आवासीय उपयोग के लिए एक कनाल से कम भूमि के लिए जरूरत नहीं : आवासीय उपयोग के लिए एक कनाल से कम के भूखंड या भूमि के आवेदन की कोई जरूरत नहीं है। भूमि उपयोग अनुमति में परिवर्तन का अर्थ भूमि पर भवन निर्माण अनुमति की स्वीकृति या स्वीकृति नहीं है। भवन निर्माण गतिविधि करने के लिए आवेदक को आनलाइन अलग से नक्शा पास करवाना होगा। अब लोग रिहायशी जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। कृषि भूमि के उपयोग को भी परिवर्तित कर यहां इमारतें, घर बनाए जा सकेंगे। इससे पहले इसकी मंजूरी नहीं थी। जेडीए के वाइस चेयरमैन पंकज मगोत्रा का कहना है कि विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। लोग जेडीए की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। नियमों के अनुरूप उन्हें मंजूरी दे दी जाएगी।

Back to top button