त्योहारी सीजन के लिए यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, कंटेनमेंट जोन नहीं होगा आयोजन

यूपी सरकार ने कोरोना काल में त्योहारी सीजन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार प्रदेश में कोविड-19 (Covid 19) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं होगी।

लखनऊ। यूपी सरकार ने कोरोना काल में त्योहारी सीजन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार प्रदेश में कोविड-19 (Covid 19) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में त्योहारों से जुड़े किसी भी तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी या विजिटर्स को आयोजन में आने की मनाही होगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन से बाहर प्रत्येक गतिविधियों के संचालन की पूर्व योजना सभी संबंधित संगठन/व्यक्तियों/संघों के साथ मिलकर तैयार करना होगा।

गाइडलाइन के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अपने स्टाफ के लिए जरूरत के मुताबिक सुरक्षा के संसाधन, जैसे मास्क, हैंड सैनिटाइजर, साबुन आदि की उचित व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क सुनिश्चित करने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती करनी होगी। साथ ही आयोजकों को कॉन्टेक्ट लैस (डिजिटल) पेमेंट की भी व्यवस्था करनी होगी। उन्हें क्या करें, और क्या न करें के निर्देश भी जगह-जगह लगाने होंगे।

सरकार ने जारी गाइडलाइन में आयोजकों से कहा है कि वो मूर्तियां रखने के लिए खुली जगह का चयन करें। इस दौरान यहां सोशल डिस्टैंसिंग का भी पालन किया जाए। चौराहों या सड़कों पर मूर्ति या ताजिया न रखी जाए। इसके अलावा आयोजकों को मूर्तियों का आकार भी छोटा रखने के निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन के लिए रूट मैप पहले ही तैयार कर इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, और यदि रूट लंबा है तो एंबुलेंस की भी व्यवस्था करनी होगी। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

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