EPFO ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारवालों को दी ये बड़ी राहत, अब इतना मिलेगा फंड

 Epfo ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारवालों को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल बोर्ड ने उनकी Ex-gratia Death Relief Fund की रकम दोगुनी कर दी है। इससे कर्मचारियों के परिवारीजन को काफी राहत मिलेगी। बोर्ड ने इस आदेश को तत्‍काल प्रभाव से लागू किया है।

Addl. Central PF Commissioner (HRM) उमा मंडल के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की Non Covid मौत यानि प्राकृतिक मौत होती है तो उसके परिवार को Ex-gratia Death Relief Fund दोगुना मिलेगा। यह रकम बोर्ड के हर कर्मचारी के लिए एकसमान है। इस रकम के लिए Welfare fund में इंतजाम किया गया है।

उमा मंडल के मुताबिक Ex-gratia Death Relief Fund की रकम को 4.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। यह रकम Central Provident Fund Commissioner/ President, Central Staff Welfare Committee और Employees’ Provident Fund से मंजूरी लेकर बढ़ाई गई है। अब कर्मचारी की मौत पर उसके परिवार के सदस्‍य या नॉमिनी को यह Ex-gratia Death Relief Fund से रकम दी जाएगी।

उमा मंडल के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड के अगर किसी कर्मचारी की मौत Covid के कारण हुई है तो इस मामले में 28 अप्रैल 2020 का आदेश माना जाएगा। बोर्ड ने यह आदेश Regional Staff Welfare Committees के सभी प्रमुखों को जारी किया है। साथ ही इसे तत्‍काल प्रभाव से लागू किया गया है।

इसके साथ ही हरियाणा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के दायरे में आने वाले निजी क्षेत्र के किसी कर्मचारी की मृत्यु अगर कोरोना से होती है तो आश्रित परिवार को कोविड-19 राहत योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। मृत बीमाकृत कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन का 90 प्रतिशत हिस्सा आश्रितों को हर महीने दिया जाएगा।

मृतक की पत्नी को आजीवन या दूसरी शादी करने तक, बेटे को 25 साल का होने तक तथा बेटी को शादी होने तक यह लाभ दिया जाएगा। न्यूनतम राहत 1,800 रुपये प्रतिमाह होगी। श्रम एवं रोजगार विभाग संभाल रहे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को मृतक बीमित कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता राशि के चेक देते हुए यह बात कही।

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