बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने सम्पूर्ण जिले में 23 अप्रैल तक लागू किया कोरोना कर्फ्यू

शहर सहित जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने सम्पूर्ण जिले में 23 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है। अगर राज्य सरकार के शनिवार और रविवार के कोरोना कर्फ्यू को मिलाया जाय तो रीवा 14 अप्रैल की रात्रि बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। ज्ञात हो कि अप्रैल माह की शुरुआत से ही कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादात भारी संख्या में मिल रही है।

1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जिले में 1026 नए कोरोना संक्रमित सामने आएं हैं। जिसके चलते बुधवार को सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी।जिसमें कलेक्टर, एसपी समेत जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहें।क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में गुरुवार 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल की रात्रि 10 बजे तक जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू करने का फैंसला लिया गया है। जल्द ही रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरोना कर्फ्यू के लिए नई गाइडलाइन्स जारी करेंगे।

26 तक रहेगा कोरोना कफ्यू

क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में गुरुवार 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल की रात्रि 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। लेकिन राज्य में लागू नाईट कर्फ्यू के चलते रीवा जिला बुधवार की रात्रि 10 बजे से ही लॉक हो जाएगा। कमेटी ने शुक्रवार 23 अप्रैल की रात्रि तक कर्फ्यू का निर्णय लिया है, जो राज्य सरकार द्वारा लागू शनिवार और रविवार को लगने वाले कोरोना कर्फ्यू को मिलाकर सोमवार 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक समूचा जिला लॉक रहेगा।

कोरोना कर्फ्यू का निर्णय

इस सम्बन्ध में रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने रीवा रियासत को बताया कि बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी।जिसमें 23 अप्रैल की रात्रि 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू करती है तो इसकी अवधि 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगी।शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।

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