दिल्ली HC ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव को उनके पद से हटाने और पुलिस अधिकारियों को सजा देने की मांग वाली याचिका की खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के तत्कालीन पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव को उनके पद से हटाने और उन पुलिस अधिकारियों को सजा देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल और ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता धनंजय जैन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. क्योंकि इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ था.

तत्कालीन पुलिस आयुक्त को हटाने की मांग की 

अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने श्रीवास्तव को हटाने की मांग की थी. बता दें श्रीवास्तव अब रिटायर हो चुके हैं. इसके अलावा याचिका में अन्य पुलिस अधिकारियों को सजा देने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि सरकार और पुलिस कानून व्यवस्था को प्रभावी तरीके से बनाए रखने में पूरी तरह से फेल रही.

पुलिस कर्तव्य को निभाने में रही फेल

बता दें, तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने और पुलिस के साथ झड़प के एक दिन बाद यह याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारी है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में है, लेकिन ये दोनों ही अपने कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह फेल रहे हैं.

याचिका में ये भी की गई थी मांग

याचिकाकर्ता ने किसानों के आंदोलन की आड़ में धरने पर बैठे लोगों को तत्काल हटाने और सभी सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से उन्हें हटाने की भी मांग की. याचिकाकर्ता द्वारा स्मारकों, जीवन और नागरिकों की संपत्ति की रक्षा के लिए पर्याप्त अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का अनुरोध भी किया गया.

बता दें, 26 जनवरी को, किसानों ने लाल किले पर धावा बोल दिया और इसकी प्राचीर पर किसान संघ के झंडे लहराए. यहां तक कि उन्होंने झंडे के खंभे से सिख धार्मिक चिन्ह वाला एक पताका भी फहराया था.

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