दिल्ली सरकार: मेट्रो में किया नशा बैन, अगर पैसेंजर्स के पास मिला लाइटर-माचिस मिली तो होगा 500 रु. का चालान

  • नई दिल्ली.दिल्ली मेट्रो के अंदर पैसेंजर्स को लाइटर और माचिस ले जाने की इजाजत है, जिस पर दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऐतराज जताया है। डिपार्टमेंट ने इस बारे में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि अगर अब मेट्रो के अंदर लाइटर और माचिस ले जाने की इजाजत दी गई तो डीएमआरसी पर कानून कार्रवाई की जाएगी। अगर छापेमारी में कोई लाइटर-माचिस के साथ मिला तो 500 रुपए का चालान कटेगा। बता दें कि डिपार्टमेंट पहले भी दिल्ली मेट्रो को नोटिस जारी कर चुका है।
    दिल्ली सरकार: मेट्रो में किया नशा बैन, अगर पैसेंजर्स के पास मिला लाइटर-माचिस मिली तो होगा 500 रु. का चालान

    मेट्रो में नशा करने पर बैन होना चाहिए…

    – एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डॉ. एसके अरोड़ा ने बताया कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट (कोटपा) के तहत मेट्रो के अंदर नशा करना बैन होना चाहिए। लेकिन बार-बार नोटिस देने के बावजूद डीएमआरसी मेट्रो के अंदर लाइटर और माचिस ले जाने पर रोक नहीं लगा रही है।

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    – उन्होंने बताया कि इस नोटिस के बाद भी अगर रोक नहीं लगाई गई तो डिपार्टमेंट मेट्रो परिसर के अंदर छापेमारी कर चालान काटेगा। चालान का भुगतान नहीं करने पर हेल्थ डिपार्टमेंट डीएमआरसी के खिलाफ कोर्ट भी जा सकता है। 
    – अब पैसेंजर्स के पास लाइटर और माचिस मिलने पर 500-500 रुपए का चालान काटा जाएगा। एक यात्री से चालान के तौर पर जितनी रकम ली जाएगी, उतनी ही डीएमआरसी से भी वसूली जाएगी।
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