CSP के संचालक को गोली मारकर जख्मी करने और लूट की घटना में दोषी करार अपराधियों को सश्रम कारावास की सुनाई सजा

ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को गोली मारकर जख्मी करने एवं लूट की घटना में दोषी करार अपराधियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी अंबिका कुमार एवं कुंदन कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच धीरेंद्र मिश्र की अदालत ने नौ-नौ साल कठोर कारावास की सजा दी है। इसके अलावा उनपर जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 2017 की है। 

अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सजा 

अपर लोक अभियोजक विजय कुमार मिश्र ने बताया कि न्यायालय ने दोनों दोषियों को भादवि की धारा 397 एवं 307 के तहत नौ-नौ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।  इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक-एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने दोषियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत पांच साल सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। 

गोली मारकर लूटे थे एक लाख रुपये 

बताते चलें कि इस मामले में अरवल जिले के वंशी थाना क्षेत्र के वंशी गांव निवासी पंकज नारायण मिश्र ने अंबिका कुमार, कुंदन कुमार समेत एक अन्य को नामजद कर वंशी  थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि सात सितंबर 2017 को वे पंजाब नेशनल बैंक के माली शाखा से ग्राहक सेवा केंद्र संचालन के लिए एक लाख रुपये की  निकासी कर लौट रहे थे। जब वे 11 बजे दिन में पालना पुल के पास पहुंचे तो वहां घात लगाए अपराधियों में से एक कुंदन कुमार ने हाथ देकर गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रोकी तो वह घर चलने की बात कह कर गाड़ी पर बैठने लगा। इतने में अंबिका कुमार ने पीछे से पीठ में गोली मार दी और बैग में रखे एक लाख रुपये  तथा एटीएम पॉस मशीन लेकर भाग गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से चार गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। 

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