कोरोना के प्रकोप को देखते हुए CM योगी ने बंद किए 31 मार्च तक सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, क्लब, डिस्को और जिम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए 11 जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, क्लब, डिस्को, और जिम 31 मार्च 2020 तक बंद करने के निर्देश दिए हैं।

रविवार को कोरोना वायरस प्रकोप के नियंत्रण के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, भारत-नेपाल सीमा के सभी जिलों सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आगरा व लखनऊ में इन आदेश को सख्ती से लागू कराया जाए। इन सभी परिसर के मालिकों, संचालकों, प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर आईपीसी की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने आवास पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलों के अधिकारियों से कहा कि वह अपने-अपने जिलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बने आइसोलेशन वार्ड, ओपीडी, फीवर/फ्लू कॉर्नर का निरीक्षण करें। कोरोना के संबंध में सभी जिले प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करके अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।

जिलाधिकारी अपने जिलों में नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम, बचाव, उचार से संबंधित गतिविधियों के नोडल प्रभारी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां सिनेमा हॉल मल्टी प्लेक्स व मॉल बंद नहीं किए जा रहे हैं। वहां प्रत्येक शो के बाद विसंक्रमण (डिसइंफेक्शन) का कार्य करना है। मॉल्स में भी प्रतिदिन प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग की एडवयजरी के अनुसार विसंक्रमण का कार्य किए जाए।

इसके अलावा परिवहन विभाग को सभी बस स्टेशनों, बसों में भी रोजाना  विसंक्रमण कराया जाए। बसों और बस स्टेशनों पर रोग से बचाव, रोकथाम, उपचार के संबंध में क्या करें, क्या न करें का व्यापक प्रचार-प्रसार कराए जाने को भी अधिकारी सुनिश्चित करें। जिन शिक्षक संस्थानों में परीक्षाएं हो रही हैं। वहां पर भी साफ-सफाई का सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक पाली की परीक्षा पहले विसंक्रमण की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि मास्क, सेनिटाइजर, ग्लब्स, गाउन की व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र में नोवेल कोरोना वायरस का प्रसार स्टेज-2 में है। व्यापक संचरण रोकने के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 शनिवार को लागू किया जा चुका है। उन्होंने महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आगरा, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर के जिलाधिकारियों से कोरोना वायरस के बचाव की जानकारी ली।

एसजीपीजीआई, केजीएमयू, बीएचयू के अधिकारियों, चिकित्सकों, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य से जानकारी लेने के बाद जरूरी निर्देश जारी किए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, निदेशक सूचना शिशिर भी मौजूद थे।

कार्यालयों में फर्नीचर, सीढ़ियों की रेलिंग, लिफ्ट के बटन, डोर हैंडल्स का विसंक्रमण हो
कार्यालय विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारी को 14 दिन कोरेंटाइन समय पूरा करने के बाद ही कार्य कराएं
जरूरी हो तो घर से ही कर्मचारी से कार्य लें
भारतीय नागरिकों और विदेशी यात्रियों को सर्विलांस में लिया जाए
डीएम-एसपी/एसएसपी भारत नेपाल सीमा के चेकपोस्ट व एयरपोर्ट का भ्रमण करें
बचाव केलिए निजी क्षेत्र के चिकित्सकों, संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए
सभी जिलों में 24 घंटे सातों दिन चलने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए
भ्रामक सूचना व अफवाह पर त्वरित कार्रवाई हो
अफवाहों पर नियंत्रण लगाया जाए और सोशल मीडिया पर  नजर रखी जाए
ट्रेनों का विसंक्रमण और यात्रियों की स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाए
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