बच्चों से बलात्कार किया तो होगी फांसी, मोदी सरकार की कैबिनेट ने पाक्सो एक्ट में दी मंजूरी

प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में बच्चों के साथ हुए यौन दुव्र्यवहार मामलों में संशोधन के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 पास हो गया है। करीब तीन घंटे चली मीटिंग में मुख्तार अब्बास नकवी, उमा भारती और स्मृति ईरानी, पियूष गोयल, जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन उपस्थित रहे। 

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कैबिनेट बैठक में पाक्सो एक्ट में संशोधन और अध्यादेश लाने पर मंथन किया गया। पाक्सो एक्ट में संशोधन के जरिए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप पर अधिकतम मौत की सजा देने और फ्युजिटिव अफेंडर्स बिल 2018 पर भी जोरदार चर्चा हुई। इसके बाद फैसला लिया गया। गौरतलब है कि पाक्सो एक्ट में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि वह बच्चियों के साथ रेप के बढ़ते मामले को रोकने के लिए कानून में किस तरह का बदलाव कर रहे हैं। इस पर सरकार ने बताया था कि पाक्सो एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। इस संशोधन के बाद 12 साल तक की बच्चियों के साथ रेप और अपराध के मामले में मौत की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। फिलहाल यह बिल संसद में लंबित है।

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