CBI vs CBI : आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज करेगा अहम फैसला…

सुप्रीम कोर्ट CBI vs CBI मामले में डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच सुनवाई करेगी. इससे पहले सोमवार को सीवीसी ने सीलकवर में अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी. साथ ही सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव द्वारा 23 अक्‍टूबर से 26 अक्‍टूबर तक जांच अफसरों के ट्रांसफर समेत तमाम फैसलों की सील कवर में सूची दे दी गई.CBI vs CBI : आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज करेगा अहम फैसला...

पिछली सुनवाई में 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को अलोक वर्मा के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच दो हफ्ते में पूरी कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देने का आदेश दिया था. इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एके पटनायक करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे.

आलोक वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार की ओर से उन्हें अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजे जाने और सीबीआई निदेशक पद का अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी तथा एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने याचिका में कहा है कि सीबीआई से उम्मीद की जाती है कि वो एक स्वतंत्र और स्वायत एजेंसी के तौर पर काम करेगी. ऐसे हालात को नहीं टाला जा सकता, जब उच्च पदों पर बैठे लोगों से संबंधित जांच की दिशा सरकार की मर्जी के मुताबिक न हो. हालिया दिनों में ऐसे केस आए जिनमें जांच अधिकारी से लेकर जॉइंट डायरेक्टर/डायरेक्टर तक किसी खास एक्शन तक सहमत थे, लेकिन सिर्फ स्पेशल डायरेक्टर की राय अलग थी.

इस याचिका के अलावा आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने और  एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक व राकेश अस्थाना के खिलाफ लगे आरोपों की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग को लेकर NGO कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें राकेश अस्थाना व अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ SIT जांच की मांग की है. सोमवार को अलोक वर्मा और कॉमन कॉज, दोनों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी.

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