BJP महासचिव के खिलाफ कोर्ट में साबित नहीं हुए आरोप, कोर्ट ने खारिज की याचिका

इंदौर।महू विधायक और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के निर्वाचन के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर चुनाव याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। शुक्रवार दोपहर को जस्टिस आलोक वर्मा की बेंच यह फैसला सुनाया। उनके खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी अंतरसिंह दरबार ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर याचिका दायर की थी।BJP महासचिव के खिलाफ कोर्ट में साबित नहीं हुए आरोप, कोर्ट ने खारिज की याचिका
– हाई कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई अक्टूबर में पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि विजयवर्गीय के खिलाफ लगाए अारोप साबित नहीं हो सके हैं।

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– 2013 के विस चुनाव के बाद महू विस में विजयवर्गीय से पराजित कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार ने यह याचिका लगाई थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को मेडल, ट्राॅफी बांटने, महिलाओं को नोट देने, विधायक प्रतिनिधि द्वारा शराब बांटने के आरोप में याचिका दायर की थी।
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