बिहार चुनाव: आयोग ने कहा- मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा करना, अचार संहिता का उलंघन नहीं

नई दिल्ली। बीजेपी ने पिछले दिनों बिहार के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए राज्य के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया। जिसे लेकर विपक्षी पार्टी उसपर हमलावर हो गईं और उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। इसपर आयोग का कहना है कि चुनावी घोषणापत्र में बिहार के लोगों से मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन का वादा करना आदर्श आचार संहित का उल्लंघन नहीं है।

आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की याचिका के जवाब में चुनाव आयोग की क्लीनचिट आई है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा करना केंद्र सरकार की शक्तियों का घोर उल्लंघन और मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास है। वो भी तब जब वैक्सीन को लेकर किसी नीति पर फैसला नहीं हुआ है।

इसके बाद चुनाव आयोग ने 28 अक्तूबर को गोखले को जवाब देते हुए आदर्श आचार संहिता के तीन प्रावधानों को उद्धृत किया। आयोग ने कहा कि राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए जारी किए जाने वाले घोषणापत्र में कोई भी प्रतिकूल चीज नहीं होने चाहिए, जो संविधान के खिलाफ हो, ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जो चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को भंग करते हैं या मतदाता पर अनुचित प्रभाव डालते हैं और वादों के पीछे तर्क को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि, घोषणापत्र हमेशा एक विशिष्ट चुनाव के लिए जारी किए जाते हैं। उपरोक्त यााचिका के मद्देनजर, आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन इस मामले में नहीं देखा गया है।

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