कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दुर्गा पूजा पंडालों को घोषित किया कंटेनमेंट जोन, केवल इन्‍हें मिलेगी एंट्री

कोलकाता। कारोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में दुर्गा पूजा पंडाल किए जाएंगे, इसके अलावा आदालत ने राज्य सरकार को सभी पंडालों को कंटेनमेंट जोन के तौर पर चिन्हित करने के लिए निर्देश जारी किया है।

दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते दुर्गा पूजा पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीब बंदोपाध्याय ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए जुटते हैं और ऐसे में पुलिस बल का इस्तेमाल कर शारीरिक दूरी का पालन करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में दुर्गा पूजा पंडालों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगानी होगी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों के पहले बैरीगेट लगाना होगा। छोटे पंडालों में ये बैरिगेट 5 मीटर पर जबकि बड़े पंडालों में ये 10 मीटर पर लगाना होगा। अदालत ने कहा कि पूजा पंडालों में सिर्फ आयोजकों को ही जाने की अनुमति होगी। आयोजकों में भी बड़े पंडालों में एक बार में सिर्फ 25 लोग और छोटे पंडालों में सिर्फ 15 लोग जा सकेंगे।

Back to top button