बड़ा बदलाव: अगर देरी से किया ITR फाइल, तो देना होगा 5 हजार रुपये का जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देरी से रिटर्न फाइल करने के नियमों में काफी बदलाव किया है। अब देरी से फाइल होने वाले रिटर्न के लिए केवल एक साल का वक्त मिलेगा। हालांकि इस साल दो वित्त वर्ष के लिए आप बिना जुर्माने के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। 

 

बड़ा बदलाव: अगर देरी से किया ITR फाइल, तो देना होगा 5 हजार रुपये का जुर्माना

इनके लिए मिली फिलहाल छूट
वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 का अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गए हैं तो फिर आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इन दोनों वित्त वर्ष के रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है। 

फाइनेंस एक्ट में किए गए हैं ये बड़े बदलाव
वित्त मंत्रालय ने आईटीआर फाइल करने को लेकर के फाइनेंस एक्ट 2016 में कई तरह के बदलाव किए हैं। सेक्शन 139 (4) के मुताबिक अब टैक्स पेयर केवल वित्त वर्ष की समाप्ति के एक साल बाद का ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

पहले टैक्सपेयर दो साल पुराना रिटर्न भी फाइल कर सकते थे। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर जिन लोगों ने मार्च 2017 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है उनको केवल 31 मार्च 2018 तक ही रिटर्न फाइल करने का समय मिलेगा। अगर 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल किया तो सेक्शन 271एफ के अनुसार 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। 

लेट फाइल करने वाले रिटर्न में कर सकेंगे संशोधन
अगर आप रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तो फिर इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के रिटर्न को 31 मार्च 2018 तक संशोधन भी कर सकते हैं। 

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