यूपी में आज से पॉलिथीन पर लगा बैन, इस्तेमाल करने पर होगी जेल व जुर्माना
उत्तर प्रदेश में अब 50 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसके लिए नगर विकास विभाग रविवार को औपचारिक आदेश जारी कर देगा। राज्य सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लाने जा रही है। इसमें पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाना दंडनीय अपराध होगा। पॉलिथीन पर बैन लगाने वाला यूपी देश का 19वां राज्य होगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई से प्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी के आजमगढ़ और वाराणसी दौरे के मद्देनजर पूरा सरकारी अमला शनिवार को वाराणसी में था। इससे शनिवार को औपचारिक आदेश जारी नहीं हो सका। रविवार को यह आदेश हर हाल में जारी हो जाएगा, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
आदेश में पॉलिथीन बनाने से लेकर बेचने व स्टोर करने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन के सभी तरह के कैरीबैग के इस्तेमाल पर अब जुर्माना लगेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना या छह माह तक की सजा होगी।
प्रदेश में पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध की कवायद वर्ष 2000 में शुरू हुई थी, लेकिन अलग-अलग कानूनों के चलते अब तक इस पर अमल नहीं हो सका था। नगर विकास विभाग ने वर्ष 2000 में ‘उप्र प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा अधिनियम’ लागू किया था। इसके तहत 20 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध है।