कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने किया ऐलान, ‘कार में अकेले हों तो भी मास्क जरूरी…

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है. बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है. 

जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा.

अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है. ऐसे में मास्क अनिवार्य है. 

बता दें कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क नहीं लगाया है, तो उससे 2000 का चालान काटा जाता है. अदालत में इसी चालान को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. 

दिल्ली सरकार में अदालत ने कहा कि कोरोना के कारण गाड़ी में भी मास्क लगाना जरूरी है. सड़क पर किसी भी गाड़ी को प्राइवेट व्हीकल बताकर नहीं बचा जा सकता है. 

आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस का संकट बेकाबू हो चला है. बीते दिन ही दिल्ली में कुल 5100 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है. यही कारण है कि दिल्ली में सख्ती बढ़ गई है. 

दिल्ली में लागू हो गया है नाइट कर्फ्यू
दिल्ली सरकार ने अब पूरे अप्रैल महीने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. रात को दस बजे से सुबह पांच बजे तक दिल्ली में सख्ती रहेगी, बिना किसी परमिशन के लोगों के बाहर निकलने पर मनाही है. अगर कोई ड्यूटी पर जा रहा है, दुकान खोल रहा है तो उसे परमिशन लेनी होगी.

दिल्ली में इससे पहले भी मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरती गई थी. मास्क ना पहनने वालों के चालान काटे गए थे, जबकि गाड़ी में भी मास्क की चेकिंग हो रही थी. हालांकि, लॉकडाउन के हटने के बाद लोगों में मास्क के प्रति लापरवाही देखने को मिली है. Live TV

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