सावधान: 31 मार्च तक नहीं दी ब्‍लैकमनी की जानकारी तो 137% तक पेनल्‍टी

 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को ब्लैकमनी जमा करने वालों को चेतावनी दी है. डिपार्टमेंट ने कहा है कि, ‘काला धन जमा करने वालों के लिए ये आखिरी मौका है कि वे जल्द से जल्द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत 31 मार्च तक पैसा जमा करा दें. डिपार्टमेंट ने साफ़ कर दिया है कि काला धन जमा कराने का ये आखिरी मौका है और जो लोग भी ऐसा करना चाहते हैं 31 मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसे जमा करा दे. जो लोग अब भी ऐसा नहीं करेंगे उन्हें 31 मार्च के बाद पछताना पड़ेगा.’

यह भी पढ़े ; केंद्र सरकार का बड़ा फैसला CBEC का नाम बदलकर CBIC होगा

सावधान: 31 मार्च तक नहीं दी ब्‍लैकमनी की जानकारी तो 137% तक पेनल्‍टी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक विज्ञापन देकर कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत काला धन जमा कराने के लिए 31 मार्च आखिरी मौका है इसके बाद अगर किसी के पास से ब्लैक मनी बरामद होती है तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी साफ़ कर दिया है कि जो भी लोग इस योजना के तहत पैसा जमा कराएंगे उनकी सारी डीटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी. 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले भी कह चुका है कि योजना के तहत काला धन न जमा करने वालों को डिफॉल्टर्स घोषित किया जाएगा. इसके आलावा इन नामों को एन्फोर्समेंट डायरेक्टरोट (ईडी) और सीबीआई के साथ भी शेयर किया जाएगा.

इसमें काला धन रखने वालों से कहा गया है कि वे 31 मार्च तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत अपनी बेहिसाब आय को घोषित कर दें. वे नकदी के रूप में या बैंक या डाकघर आदि के खाते में अपना काला धन जमा कर सकते हैं, जिस पर कर, अधिभार और जुर्माने के रूप में कुल 49.90 फीसदी चुकाने होंगे.

किए गए खुलासे को पूर्ण गोपनीय रखा जाएगा 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस योजना के तहत किए गए खुलासे को पूर्ण गोपनीय रखने और संबंधित कानूनों (बेनामी कानून आदि) से रक्षा करना सुनिश्चित किया है. पीएमजीकेवाई के तहत अज्ञात आय का 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा.

जमा राशि ब्याज मुक्त होगी और चार साल की लॉक-इन अवधि के बाद ही उपयोग की जा सकेगी. अगर कोई पीएमजीकेवाई तहत टैक्स जमा नहीं करता और वो छापे में पकड़ा जाता है तो 107.25% टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ेगी.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक काला धन छुपाने वाले को 31 मार्च के बाद कैश डिपॉजिट का 137% ज्यादा पैसा ज्यादा चुकाना होगा. इसके अलावा डिफॉल्टर्स के खिलाफ बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के तहत एक्शन लेने में डिपार्टमेंट को बिल्कुल हिचक नहीं होगी. बेनामी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने वाले शख्स को 7 साल की सजा होगी, साथ ही उसे आईटी एक्ट के तहत भी चार्ज लगाए जाएंगे.

 

Back to top button