AAP के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज किया

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से कुछ महीने पहले दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, लाभ के पद के एक मामले में AAP के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति महोदय ने यह फैसला भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर लिया है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ इन 11 विधायकों को भी बड़ी राहत मिली है। चुनाव से कुछ महीने पहले आया यह फैसला AAP के लिए बड़ी खुशी लेकर आया है।

चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति महोदय का 28 अक्टूबर का 11 AAP विधायकों को राहत देने का फैसला उसके द्वारा दी गई राय पर आधारित है।

मिली जानकारी के मुताबिक, मार्च, 2017 में राष्ट्रपति महोदय के समक्ष विवेक गर्ग ने एक याचिका दायर कर एक मंत्री कैलाश गहलोत समेत 11 विधायकों की विधानसभा सदस्यता अयोग्य ठहराने  की मांग की थी।

याचिका के मुताबिक, विवेक गर्ग ने तर्क दिया था कि दिल्ली के 11 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सह अध्यक्ष होने के तौर पर ये सभी 11 AAP विधायक लाभ के पद पर आसीन होते हैं, ऐसे में उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाए। याचिका को भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष भेजा गया था।

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