62 साल के शख्स ने 9 साल की बच्ची को बनाया अपनी हवस का शिकार

62 साल के शख्स को 9 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में पॉस्को के स्पेशल जज ने 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी का नाम हुईद्रोम भेईग्या है. यौन उत्पीड़न

भेईग्या को पॉस्को एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया गया है. लोक अभियोजक ने कोर्ट से दोषी भेईग्या को कड़ी सजा दिए जाने का अनुरोध किया. लोकअभियोजक ने कहा कि आरोपी बुजुर्ग है. इसके बावजूद उसने घिनौने अपराध को अंजाम दिया. 

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कोर्ट ने कहा कि 20 हजार रुपए का जुर्माना अदालत में जमा कराना होगा। यह राशि पीड़िता को मुहैया कराई जाएगी. कोर्ट ने फाइनेंस असिस्टेंट एंड सपोर्ट टू विक्टिम ऑफ रेप स्कीम के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का भी निर्देश दिया है. पीड़िता की मां ने 2 सितंबर 2015 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उस वक्त पीड़िता की उम्र सिर्फ 9 साल थी. अदालत ने 9 अक्टूबर को भेईग्या को दोषी करार दिया था. भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय ने यह स्कीम शुरु की थी.

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