अंबेडकर पोस्टर मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत

ग्वालियर : अंबेडकर का पोस्टर जलाने के आरोप में चार दिन से जेल में बंद एडवोकेट अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के पर्सनल बांड और 1 लाख रुपये की जमानत पर रिहा किया।

हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ा नोटिस देते हुए कहा कि अनिल मिश्रा को अवैध तरीके से डिटेन किया गया। FIR में कस्टडी में कई गलतियाँ हुई हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत में बाकी गिरफ्तार आरोपियों को भी जमानत मिल सकती है।

चार दिन पहले गुरुवार को ग्वालियर साइबर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी, जिसमें अनिल मिश्रा समेत 7 लोग आरोपी बनाए गए थे। हाईकोर्ट ने FIR निरस्त करने की अलग प्रक्रिया में सुनवाई करने का भी आदेश दिया है।

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