ट्रंप के जन्मजात नागरिकता आदेश पर अब रोक नहीं लगा सकेंगे जज

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत देते हुए जन्मजात नागरिकता मामले में संघीय जजों की शक्ति को सीमित कर दिया। इससे अब वे ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने से संबंधित आदेश पर रोक नहीं लगा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को आदेश दिया कि वे अपने आदेशों पर पुनर्विचार करें।
ट्रंप के इस आदेश को तत्काल लागू करने की अनुमति
हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में न तो ट्रंप के इस आदेश को तत्काल लागू करने की अनुमति दी और न ही इसकी वैधता पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने 6-3 यह फैसला सुनाया है। ट्रंप ने इस फैसले की सराहना की और इसे शानदार जीत बताया।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जजों की शक्ति को सीमित किया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने ट्रंप प्रशासन की उस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसमें तीन राष्ट्रीय निषेधाज्ञाओं के दायरे को संकीर्ण करने का अनुरोध किया गया था। ये निषेधाज्ञाएं मैरीलैंड, मैसाच्यूसेट्स और वाशिंगटन राज्य के संघीय जजों की तरफ से जारी की गई थीं, जिनमें प्रशासन के आदेश के कार्यान्वयन को रोक दिया था। यह निर्णय रूढि़वादी न्यायाधीश एमी कोनी बैरेट द्वारा लिखा गया।
उन्होंने लिखा, ”कोई इस बात से इन्कार नहीं करता कि कार्यपालिका का कर्तव्य है कि वह कानून का पालन करे, लेकिन न्यायपालिका के पास इसे लागू करने के लिए असीमित अधिकार नहीं हैं।”
ट्रंप के आदेश से अब यह होगा
ट्रंप के आदेश को चुनौती देने वाले 22 राज्यों के अटार्नी जनरल समेत याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ट्रंप के आदेश से हर वर्ष डेढ़ लाख से ज्यादा नवजातों को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा।
ट्रंप ने जारी किया था यह आदेश
ट्रंप के आदेश को चुनौती देने वाले 22 राज्यों के अटार्नी जनरल समेत याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ट्रंप के आदेश से हर वर्ष डेढ़ लाख से ज्यादा नवजातों को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा।
ट्रंप ने जारी किया था यह आदेश
20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संघीय एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया कि वे अमेरिका में जन्मे उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार कर दें, जिनके माता-पिता में से किसी एक के पास अमेरिकी नागरिकता या ग्रीन कार्ड नहीं है। अमेरिकी कानून के तहत अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को स्वत: अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल महिलाओं से जन्मे बच्चों को भी नागरिकता मिल जाती है।