नगर निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सीएम मान के फैसले पर टिकी नजरें…

नगर निगम चुनाव के लिए शैड्यूल जारी करने को लेकर कोर्ट द्वारा फिक्स की गई डेडलाइन सोमवार को खत्म हो जाएगी। यहां बताना उचित होगा कि लुधियाना सहित पंजाब की कई नगर निगमों व म्यूनिसिपल कमेटियों के जनरल हाऊस का कार्यकाल पिछले साल जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच पूरा हो गया है लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक सरकार द्वारा नए सिरे से चुनाव न करवाने की वजह से नगर निगमों का कामकाज पार्षदों व मेयर के बिना चल रहा है। 

इसके लिए सरकार द्वारा पहले नए सिरे से वार्डबंदी फाइनल न होने का बहाना बनाया गया और फिर कोर्ट में केस पैंडिंग होने का हवाला दिया गया लेकिन अब कोर्ट ने नियमों के मुताबिक नगर निगम के जनरल हाऊस का कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के अंदर नए सिरे से चुनाव न करवाने को लेकर सरकार को फटकार लगाई है।

इस मामले में कोर्ट द्वारा नगर निगम चुनाव के लिए शैड्यूल जारी करने को लेकर जो डेडलाइन फिक्स की गई है, वह सोमवार को पूरी हो जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले लोकल बॉडी विभाग द्वारा कानूनी सलाह लेने के बाद रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई है। अब इस संबंध में फैसला करने को लेकर सी.एम. भगवंत मान के फैसले पर नजरें लगी हुई हैं।

सरकार द्वारा कानूनी विकल्प अपनाने पर भी किया जा रहा है विचार

नगर निगम चुनाव के लिए शैड्यूल जारी करने को लेकर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा कुछ नगर निगमों में नए सिरे से वार्डबंदी फाइनल न होने की दलील दी गई लेकिन कोर्ट ने इस मांग को रद्द करके पुरानी वार्डबंदी के आधार पर ही नगर निगम चुनाव करवाने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाने के लिए कानूनी विकल्प अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है।

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