30 जून तक करना होगा अपने पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक, नही तो…

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। अब ऐसे लोग जिन्होंने अपने आधार नंबर को पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं कराया है वो 30 जून तक करा सकते हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों को मिली है छूट
हालांकि ईपीएफओ ने पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले पीएफ अंशधारकों के लिए यह समय सीमा 1 अक्टूबर तय की है। ईपीएफओ ने अपने सभी फील्ड ऑफिसों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वो सभी तरह के इंप्लॉयर से यह सुनिश्चित कर लें कि 1 जुलाई से पहले उनके कर्मचारियों के आधार नंबर आ जाएं।
इस साल जनवरी में ईपीएफओ ने आधार नंबर की जानकारी देना जरूरी किया था। इसके बाद ईपीएफओ आधार नंबर को जमा करने की तारीख को कई बार आगे बढ़ाया है।
सरकार देती है अंशधारकों को सब्सिडी
ईपीएफओ में जितने भी अंशधारक शामिल हैं, उनको सरकार की तरफ से बेसिक सैलरी पर 1.16 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा कंपनियां भी प्रत्येक कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में 8.33 फीसदी हर महीने जमा करती है।





