केरल में नाबालिग से दुष्कर्म में वृद्ध को तिहरी उम्रकैद की सजा

केरल की कोर्ट ने 2018 में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 60 वर्षीय वृद्ध को दोषी मानते हुए तिहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मौत होने तक दोषी जेल में ही रहेगा। कोर्ट ने छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न करने के दोषी पर 4.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

25 साल की अलग-अलग अवधि की सजा
एक वकील ने बताया कि दोषी को कुल 25 साल की अलग-अलग अवधि की सजा दी गई। इसमें सबसे ज्यादा 10 साल की थी। वकील ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। ऐसे में दोषी पहले 10 साल की सजा काटेगा और इसके बाद उम्रकैद की सजा शुरू होगी।

घर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया
वकील ने बताया कि कोर्ट के अनुसार उम्रकैद की सजा का मतलब दोषी के शेष जीवन से है। कोर्ट ने दोषी को 376 एबी और पाक्सो एक्ट की दो धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाईं। अभियोजन ने बताया कि वृद्ध पीडि़ता को जानता था और उसने उसे अपने घर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया।

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