निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं होने के मामले में शहरी विकास सचिव तलब

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं करने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए शहरी विकास विभाग के सचिव को आगामी नौ जनवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने जसपुर निवासी अनीश की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में निकायों का कार्यकाल गत दो दिसंबर को खत्म हो गया है। सरकार ने निकाय चुनाव के लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है। निकायों को प्रशासकों के हवाल कर दिया गया है। नियमावली के अनुसार निकायों के कार्यकाल खत्म होने के दो महीने पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी लेकिन प्रदेश सरकार निकाय चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है। अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया कि शहरी विकास विभाग की ओर से जवाबी हलफनामा दायर कर कहा गया कि चुनाव की तैयारियां की जा रही है। सरकार के जवाब से अदालत संतुष्ट नजर नहीं आई।

अंत में अदालत ने शहरी विकास सचिव को अदालत में पेश होने के निर्देश दे दिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी करते हुए कहा कि निकायों को अपरिहार्य स्थिति में प्रशासकों के हवाले किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर दायर याचिका कहा गया कि सरकार निकाय चुनावों को लेकर गंभीर नहीं और उसकी मंशा चुनाव प्रक्रिया को विलंबित करना है।

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