केंद्र सरकार ने बढ़ाई अरहर और उड़द दाल की स्टॉक लिमिट, सरकार ने की अधिसूचना जारी
केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल पर लागू स्टॉक लिमिट में संशोधन किया है। सरकार ने इन दोनों दालों पर मौजूदा स्टॉक लिमिट को बढ़ा दिया है। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके मुताबिक संशोधित स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
सरकार ने थोक कारोबारियों को अब प्रत्येक दाल का 200 टन स्टॉक रखने की इजाजत दी है। पहले ये कारोबारी 50 लाख टन दाल रख सकते थे। खुदरा दाल कारोबारियों को दोनों दालों में से प्रत्येक का 5 टन स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता (बिग चेन रिटेलर) प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर प्रत्येक दाल का 5 टन स्टॉक रख सकते हैं, जबकि डिपो या वेयर हाउस में दाल रखने की लिमिट 200 टन होगी। पहले डिपो पर दाल रखने की लिमिट 50 टन थी।
मिलर पिछले 3 महीने के उत्पादन का या वार्षिक क्षमता का 25 फीसदी इनमें जो भी ज्यादा हो दाल का स्टॉक रख पाएंगे। पहले मिलर के लिए यह स्टॉक लिमिट एक महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10 फीसदी थी। आयातक इन दालों का स्टॉक कस्टम क्लीयरेंस के 60 दिनों तक रख सकेंगे। पहले आयातक 30 दिन तक की दाल रख सकते थे। अगर किसी कारोबारी के पास इस तय स्टॉक लिमिट से ज्यादा स्टॉक है तो वे उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर सूचित करेंगे कि वे इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन के भीतर स्टॉक को निर्धारित लिमिट तक लाएंगे। दाल कारोबारियों को विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की नियमित घोषणा करनी होगी।
दालों की महंगाई थामने लगी थी स्टॉक लिमिट
केंद्र सरकार ने बढ़ती दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अरहर व उडद दालों पर स्टॉक लिमिट लगाई थी। सरकार ने सितंबर महीने में अरहर व उड़द दाल पर स्टॉक लिमिट को घटा दिया था। अब सरकार ने फिर से इस लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले स्टॉक लिमिट 30 अक्टूबर तक के लिए प्रभावी थी। इसे भी हाल में बढाकर 31 दिसंबर तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है।