HC ने भोपाल चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव के लिए वकीलों की तीन सदस्यीय कमेटी को किया अधिकृत

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव के लिए वकीलों की तीन सदस्यीय कमेटी को अधिकृत कर दिया है। इसमें अधिवक्ता आकाश तैलंग, रोहित श्रोती व अंशुल अग्रवाल शामिल हैं। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान रिव्यू याचिकाकर्ता भोपाल चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ललित जैन की ओर से अधिवक्ता कासिम अली ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 25 अगस्त, 2021 को एसडीओ ने अपने आदेश के जरिये भोपाल चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ चेम्बर के कुछ सदस्यों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने एसडीओ के 25 अगस्त, 2021 के आदेश पर निरस्त करते हुए मुकेश सेन को चेम्बर के चुनाव कराने अधिकृत कर दिया था। लेकिन बाद में मुकेश सेन ने अपने चुनाव अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। इसी जानकारी को आधार बनाकर अध्यक्ष ललित जैन द्वारा हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की गई है। हाई कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद मुकेश सेन के इस्तीफ के पक्ष में बहस को शून्य मानते हुए चेम्बर के चुनाव के लिए तीन अधिवक्ताओं की कमेटी गठित कर दी।

हाई कोर्ट ने गेहूं नीलामी प्रक्रिया पर लगाई रोक : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रीवा जिले में गेहूं की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने राज्य सरकार और मप्र स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रीवा निवासी संजय चेलानी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने 12 हजार क्विंटल गेहूं की नीलामी के टेंडर डाला था। उसका टेंडर इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उसकी एकल निविदा थी। इसके साथ ही उसके रेट कम थे। याचिकाकर्ता के अलावा 15 अन्य लोगों को एकल निविदा के आधार पर टेंडर जारी कर दिया गया। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

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