लखनऊ : पारिवारिक पेंशन बनाने के नाम पर घूस लेने वाले कर्मचारी की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ। पारिवारिक पेंशन बनाने के लिए 5000 रुपए घूस लेते भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा गिरफ्तार ट्रेजरी कार्यालय के सहायक मनोज कुमार की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मुकेश कुमार सिंह ने खारिज कर दी है।

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्वाला प्रसाद शर्मा ने कहा कि इस मामले की शिकायत वादी अरविंद कुमार सक्सेना द्वारा पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान से करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था। शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा गया है है कि उसके पिता ज्वाला प्रसाद जोकि कृषि विभाग में एडीओ के पद पर थे व जुलाई 2000 में सेवानिवृत्त हुए थे जिनका निधन 16 फरवरी 2020 को हो गया है। पिता की मासिक पेंशन आदर्श कोषागार लखनऊ से मिल रही थी।

शिकायती पत्र में कहा गया है कि पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी माता श्रीमती राजेश सक्सेना के नाम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कराने के लिए आरोपी मनोज कुमार के पास गया तो उन्होंने कहा की तुम्हारा काम 5000 रुपए में हो जाएगा ऐसे कब तक दौड़ते रहोगे। इस पर सतर्कता विभाग ने आरोपी को 5000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर घूस के रुपए बरामद किए।

अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हुआ है तथा उसके पास से घूस कि रुपए बरामद हुए हैं एवं ट्रैप टीम द्वारा हाथ धुलने पर पाउडर का पानी रंगीन निकला।

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