आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज, नई एफआईआर का आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की रेप के 2 मामलों में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम की याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि आसाराम की मेडिकल हालत ठीक है और इस आधार पर उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है।आसाराम बापू

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने के कारण आसाराम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और एफआईआर करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आसाराम की माफी को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आसाराम ने खुद ही बिना कोई कारण बताए एमआरआई कराने के इनकार कर दिया था।सरकार ने भी आसाराम की जमानत का विरोध किया था।

एक किशोरी ने लगाया था यौन उत्पीडऩ का आरोप

इससे पहले राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आसाराम के वकीलों ने जमानत मामले मे जेल सुपरिंटेंडेट का फर्जी पत्र लगाया है जिसके अनुसार आसाराम की हालत खराब होने की बात बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम पर एम्स के बोर्ड से 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी थी और जिसे अस्पताल ने दाखिल कर दिया था।

आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त, 2013 में गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में है। एक किशोरी ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जोधपुर के निकट स्थित मनाई गांव में बने आश्रम में उसका यौन उत्पीडऩ किया था।

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