LIVE: हिरण शिकार मामले में जज ने पूछे 57 सवाल, सलमान बोले मैं बेकसूर

18 वर्ष पुराने कंकाणी काला हिरण शिकार मामले में शुक्रवार को मुजरिम बयान सुनाए जाएंगे। अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेन्द्रे आदि आरोपी जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित की कोर्ट में पहुंच गए थे। इसके बाद में जज ने 57 सवाल पूछे थे। सलमान ने सिर्फ यही जवाब दिया- कि मैं बेकसूर हूं। मुजरिम बयान सुनने के लिए सैफ, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे गुरुवार दोपहर जोधपुर पहुंच गए।

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सलमान खान शुक्रवार को सुबह ही जोधपुर पहुचेंगे। सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा भी आएंगी। इस मामले में 13 फरवरी को सलमान सहित अन्य आरोपियों के वकील एवं सरकारी वकील की बहस पूरी हो चुकी, अब शुक्रवार को आरोप सुनाए जाएंगे। वहीं, सलमान इसी दौरान आर्म्स एक्ट के एक अन्य मामले में पिछले दिनों ही बरी हुए है।

यह है मामला

उल्लेखनीय है कि 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ है’ की शूटिंग के दौरान सलमान सहित अन्य सितारों पर जोधपुर जिले के कंकाणी गांव में काले हिरण का शिकार करने का आरोप है। शिकार के समय जीप में सैफ , सोनाली, तब्बू और नीलम भी सवार थे। इन सब पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है।

सलमान पर तीन जगह हिरण का शिकार करने का आरोप लगा जबकि एक केस शिकार के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ। इनमें से तीन में सलमान बरी हो चुके हैं जबकि शिकार का एक केस अब भी चल रहा है और उसी में आज सलमान और बाकी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है।

भवाद काला हिरण शिकार मामला

26-27 सितंबर 1998 को हिरण का शिकार किया गया था। मथानिया थाने में आईपीसी की धारा 147 ,148 149 आईपीसी और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 ,39 , 51 , 52 और 27 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ।निचली अदालत ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई। 2016 में हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

 

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