दिल्ली हर साल घुट रही और हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत हो गया, सरकारों का एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना नहीं चलेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली हर साल घुट रही है और हम कुछ भी कर पाने में असर्मथ हैं. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण पैनल ने दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लगाने का एलान किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा, ”दिल्ली हर साल घुट रही है और हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं. यह हर साल होता है और 10-15 दिन तक चलता है. यह किसी भी सभ्य देश में नहीं होता. जीने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है.”

वायु प्रदूषण पर सर्वोच्च अदालत ने कहा, ”इस तरीके से हम जिंदा नहीं रह सकते. केंद्र को काम करना चाहिए राज्य को भी काम करना चाहिए. अब बहुत हो गया. शहर में कोई ऐसा कमरा नहीं है जहां जीवन सुरक्षित हो, यहां तक कि घरों में भी नहीं. हम इस वजह से अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल खो रहे हैं. पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ को बुलाएं. हम समाधान जानना चाहते हैं.”

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