मालेगांव विस्फोट में मुंबई कोर्ट ने एनआइए का आवेदन कर दिया खारिज…

2008 मालेगांव विस्फोट मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को इन कैमरा ट्रायल के लिए एनआइए के आवेदन को खारिज कर दिया है। 
गौरतलब है कि गत 29 सितंबर, 2008 को हुए मालेगांव धमाके में चार लोगों की मौत हो गई थी और 79 को चोटें आईं थीं। नासिक जिले के मालेगांव शहर में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास यह धमाका हुआ। यहां एक मोटरसाइकिल में छिपाकर विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था। इस धमाके की जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे (26/11 मुंबई आतंकी हमले में शहीद हो गए) ने इसकी जांच शुरू की तो मोटरसाइकिल मालिक की जांच उन्हें सूरत तक ले गई। यहीं से एटीएस के हाथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तक पहुंचे।
इस मामले में कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय भी गिरफ्त में आए। इस धमाके में अभिनव भारत संगठन की तरफ भी अंगुलियां उठीं। इनमें से कुछ लोगों के नाम मालेगांव 2006 जैसे अन्य घटनाओं में भी आया।
20 जनवरी, 2009 और 21 अप्रैल, 2011 को महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई की विशेष मकोका अदालत में 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आठ लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि चार को जमानत मिल गई। इनके अलावा दो आरोपी गिरफ्त से बाहर थे।





