मोदी सरकार ने दी केंद्रीय कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने की मोहलत

दिल्ली. मोदी सरकार ने लोकपाल कानून के तहत अपने कर्मचारियों को संपत्तियों और देनदारियों का ब्योरा देने कोअनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इसका ब्योरा 31 दिसंबर तक देना था. लेकिन केंद्र सरकार इस संबंध में नियमावली को नए फार्मेट के तहत नए नियमों से जोड़ रही हैं.

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को पहले घोषणा करने की आखिरी तिथि 31 दिसंबर तय की गई थी. लेकिन अब सरकारी अधिकारी लोकपाल अधिनियम के संशोधित प्रावधान के तहत अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्योरा दे सकेंगे. देश में करीब 50.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं. लोकपाल कानून के नियमों के अनुसार सरकारी नौकरशाहों को हर साल 31 मार्च से31 जुलाई तक अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्योरा देना होगा.





