माल्या भगोड़ा है या नहीं! अदालत आज लेंगी बड़ा फैसला, ईडी को मिल सकता है संपत्ति जब्त करने का अधिकार

भारत का करीब 9000 करोड़ रुपये लेकर देश से भागे 62 वर्षीय शराब कारोबारी विजय माल्या पर आज विशेष अदालत का बड़ा फैसला आएगा। फैसले के बाद ये साबित हो जाएगा कि माल्या भगोड़ा है या नहीं। माल्या को आर्थिक भगोड़ा साबित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में आज फैसला आ सकता है।
इससे पहले बीते साल 26 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला 5 जनवरी तक के लिए सुरक्षित कर दिया था। वहीं माल्या ने अदालत को बताया था कि वह आर्थिक भगोड़ा नहीं है। साथ ही उसने कहा था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में भी शामिल नहीं है।
विशेष अदालत में चल रहा है मामला
ईडी ने अदालत में दी याचिका में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत ‘भगोड़ा’ घोषित किए जाने का अनुरोध किया है। अर्जी मंजूर हो जाने पर एजेंसी को माल्या की संपत्तियां जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। वहीं माल्या की ओर से उनके वकील अमित देसाई ने याचिका खारिज करने की मांग की है।
माल्या के वकील देसाई ने उस दावे का विरोध किया है, जिसमें माल्या को लेकर कहा गया है कि वह मार्च 2016 में एक सम्मेलन के बहाने सामान से भरे 300 बैग लेकर जेनेवा चला गया था। हकीकत में वह देश से भागा था।
लंदन से मिल चुकी है प्रत्यर्पण की रजामंदी
बता दें विजय माल्या इस वक्त लंदन में है और लंदन का कोर्ट भी उसके प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दे चुका है। हालांकि माल्या के पास इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का वक्त है।





