हस्तमैथुन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सार्वजनिक रूप से भी हस्तमैथुन किया तो…

हस्तमैथुन की आदत के शिकार लोगों को इटली के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर 
किसी नाबालिग की मौजूदगी में हस्तमैथुन नहीं किया जाए तो सार्वजनिक रूप से हस्तमैथुन करना अपराध नहीं है।
इटली के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 69 वर्षीय एक व्यक्ति के मामले में दिया है। उस व्यक्ति ने सिसली के पूर्वी तट पर 
स्थित एक शहर काटानिया के यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के सामने हस्तमैथुन करते पकड़ा गया था। 

और मई 2015 में उसे दोषी ठहराया गया था। आरोपी व्यक्ति को तीन महीने जेल की सजा और करीब 3,600 डॉलर यानी 
करीब ढाई लाख रुपये जुर्माना लगाया था। दोषी के वकील ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में मामले को चुनौती दी जिसने 
आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब सार्वजनिक किया गया है। जजों ने फैसला दिया कि पिछले साल कानून में बदलाव करके 
हस्तमैथुन को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। 
आपको बता दे की अब इसे तभी अपराध माना जाएगा जब सार्वजनिक रूप से इस कृत्य को अंजाम देते समय कोई 
नाबालिग देख लें यानी नाबालिग की मौजूदगी में ऐसा करना अपराध होगा। अगर कोई नाबालिग मौजूद न हो तो यह अपराध
नहीं होगा।

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अब नए कानून के मुताबिक अगर ऐसा करते हुए कोई नाबालिग देख लेता है तो दोषी को साढ़े चार साल की जेल हो सकती
है। वैसे दुनिया के कई अन्य हिस्से में सार्वजनिक रूप से हस्तमैथुन करना अब भी अपराध है और इसके लिए जेल हो
सकती है।


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