मालेगांव ब्लास्ट मामला: 7 लोगों पर आतंकी साजिश रचने का आरोप, ट्रायल शुरु

मुम्बई। महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव ब्लास्ट केस में 7 लोगों पर आतंकी साजिश रचने का आरोप लगा है। मंगलवार को आरोप तय हो जाने के बाद इस मामले का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस मामले में यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत ट्रायल किया जाएगा। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या और अन्य अपराध का आरोप भी दर्ज कर लिया है।
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बता दें, इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते सोमवार को कर्नल पुरोहित की उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय किए गए थे। इस मामले में सातों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 18 और 16, आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 324, 326, 427, 153ए और विस्फोटक कानून की धारा 3,4,5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इसमें धारा 302 हत्या, 120 बी साजिश रचने और 307 हत्या का प्रयास करने के लिए लगाई गई है।
मंगलवार को अपने फैसले में सेशन जज वीएस पडलकर ने कहा, सभी आरोपियों पर अभिनव भारत संस्था बनाने और 2008 में मालेगांव धमाका करने का आरोप लगाया जाता है। जिसमें 6 लोग मारे गए थे। जिन 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए, उनमें साध्वी प्रज्ञा, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, ले.क. पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और अजय राहिरकर के नाम शामिल हैं। अदालत ने फैसला देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर का दिन तय किया था। हालांकि सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।
ये है मामला
मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 को भीषण बम विस्फोट हुआ था। उस धमाके में 7 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये ब्लास्ट रमजान के महीने में उस समय किया गया था, जब मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे। इस धमाके के पीछे कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के साजिश रचने की बात सामने आई थी। जिसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के भी नाम थे।
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