निलंबित एचसीएस संदीप सिंह ने खटखटाया हाईकोर्ट दरवाजा, मंत्री विपुल गोयल को नोटिस जारी

निलंबित एसडीएम संदीप सिंह ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंत्री विपुल गोयल को नोटिस जारी कर दिया। हरियाणा सरकार की ओर से निलंबित किए गए कनीना के एसडीएम संदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव सहित महेंद्रगढ़ के डीसी और उद्योग मंत्री विपुल गोयल को 11 अक्तूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि वह महेंद्रगढ़ के कनीना में एसडीएम के पद पर कार्यरत थे। उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वे 15 से 20 सितंबर तक अवकाश पर थे। इसी दौरान महेंद्रगढ़ के नारनौल में 20 सितंबर को डिस्ट्रिक ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राज्य के उद्योग मंत्री विपुल गोयल चेयरमैन थे। बैठक में याचिकाकर्ता की गैरमौजूदगी पर एक भाजपा समर्थक ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता पूर्व मंत्री रहे हैं।
इस पर मंत्री ने उनके पिता को कई अपशब्द कहे और डीसी को मौखिक आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को चार्जशीट किए जाने को कहा। जब याचिकाकर्ता को पता चला कि मंत्री ने उनके पिता और उनको अपशब्द कहे हैं तो उन्होंने 27 सितंबर गोयल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार डिस्ट्रिक ग्रीवेंस कमेटी का कोई सांविधानिक अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे में इसकी बैठक में उन्हें चार्जशीट के आदेश देना पूरी तरह से अवैध है।
बावजूद इसके 1 अक्तूबर को याचिकाकर्ता को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।





