पंजाब में आप विधायक संदोआ पर महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोप तय
आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संदोआ पर महिला से छेड़छाड़, अपशब्द कहने तथा धमकियां देने के मामले में अदालत ने आरोप तय कर दिए हैैं। अब 21 अगस्त को चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट पूजा अंदोतरा की अदालत में आरोपों पर गवाहियां शुरू होंगी।
महिला के मुताबिक इसके बाद विधायक ने उन्हें झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी थी। एसएसपी आरबी संधू ने मामले में एसआइटी गठित की थी जिसने विधायक पर लगे आरोपों को सही पाया था। शिकायत पक्ष के वकील एडवोकेट राजबीर सिंह राय ने बताया कि अदालत ने विधायक संदोआ के खिलाफ छेड़छाड़, अपशब्द कहने तथा धमकियां देने के मामले में आरोप तय किए गए हैैं। उल्लेखनीय है कि संदोआ से कुछ समय पहले खनन माफिया के लोगों ने मारपीट की थी और वसूली करने का आरोप लगाया था।
विदेश जाने की सशर्त अनुमति
अदालत ने विधायक संदोआ को कनाडा जाने की सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत में संदोआ ने चार लाख रुपये की एफडी बतौर सिक्योरिटी जमा करवाई है।
संदोआ की याचिकाएं खारिज
विधायक द्वारा खुद को मामले में आरोपमुक्त करने, खुद की ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट करवाने, मामले की मुकम्मल जांच करवाने को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिए। बीती 27 अप्रैल को इस मामले में सरकार ने अपना पक्ष रख दिया था कि पुलिस ने जो जांच की है, वो मुकम्मल है तथा पुलिस को उस पर तसल्ली है।