एयरहोस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में अर्जुन रामपाल के जीजा पर केस दर्ज
सांताक्रूज पुलिस ने एक्टर अर्जुन रामपाल के जीजा अमित गिल के खिलाफ केस दर्ज किया है. गिल पर एक एयरहोस्टेस ने ‘सेक्सुअल असॉल्ट’ का आरोप लगाया है. गिल पर एयरहोस्टेस की न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने का भी आरोप है. अमित गिल, अर्जुन रामपाल की बहन के पति हैं और वो रिहाइश सांताक्रूज के आनंद विला में रहते हैं. गिल का नाम बीते साल भी सुर्खियों में आया था तब मुंबई पुलिस ने उसे सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था.
कॉमन फ्रैंड के जरिए हुई दोनों की मुलाकात, दिया झांसा
गिल के खिलाफ 29 मार्च को दर्ज कराई गई एफआईआर में एयरहोस्टेस ने कहा है कि वो बीते साल बांद्रा के एक फाइव स्टार होटल में एक कॉमन फ्रैंड के जरिए मिली थी. एयरहोस्टेस की शिकायत के मुताबिक गिल ने एयरहोस्टेस को झांसा दिया कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वो एयरहोस्टेस को दुबई में एक शख्स के पास फंसे उसके 5 लाख रुपये निकलवाने में मदद करेगा.
शिकायत में कहा गया है कि कॉमन फ्रैंड ने भी एयरहोस्टेस से कहा कि उसने गिल के जरिए 80 लाख रुपये का निवेश किया था और उसे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है. कॉमन फ्रैंड की बात पर भरोसा कर एयरहोस्टेस ने अपनी मां की 18 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट तुड़वा कर गिल के हवाले रकम कर दी. गिल के साथ कॉन्ट्रेक्ट पर एयरहोस्टेस ने बाकायदा हस्ताक्षर भी किए.
इसके बाद 2016 में एयरहोस्टेस की कई बार गिल के घर पर उससे मुलाकात हुई. गिल ने एयरहोस्टेस की मां को 3 फीसदी रिटर्न दिलवाने का वादा किया. गिल ने एयरहोस्टेस को 18 लाख में से 12 लाख रुपये वापस भी किए. लेकिन बाकी 6 लाख रुपये नहीं लौटाए. एक साल तक गिल ने रकम नहीं लौटाई तो एयरहोस्टेस ने कहा कि वो पुलिस में शिकायत कर देगी.
नशीली दवा खिलाकर एयरहोस्टेस की तस्वीरें लेने का आरोप
एयरहोस्टेस के सख्त रुख अपनाने पर गिल ने उसे कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भेजीं. आरोप है कि गिल ने ये तस्वीरें एयरहोस्टेस को ड्रिंक में नशीली दवा मिला कर पिलाने के बाद खींचीं थीं. सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘पीड़ित के मुताबिक वो अपनी आपत्तिजनक तस्वीरों को देख कर हैरान रह गई. उसे शक है कि वो जब आरोपी के घर गई थी तो उसने ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसे पिलाई. जिसके बाद उसके होश नहीं रहे. तभी आरोपी ने उसकी ये तस्वीरें खींच ली.’
एयरहोस्टेस ने आखिरकार सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जिसे बाद में एफआईआर में तब्दील कर दिया गया. गिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 (जहर के जरिए नुकसान पहुंचाना), 354 (यौन उत्पीड़न) और 506 (धमकी देना) के तहत केस दर्ज किया गया है. इंडिया टुडे के पास एफआईआर की प्रति मौजूद है. इस संबंध में गिल से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.