सुप्रीम कोर्ट से प्रिया प्रकाश को मिली राहत, सुनाया ये फैसला…
अपनी आंखों की अदाओं से इंटरनेट सनसनी बनी मलयाली फिल्म एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियार को सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर मामले में राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया प्रकाश वारियर की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि एक्ट्रेस के खिलाफ किसी भी तरह के आपराधिक मामले में कार्रवाई न की जाए।
इससे पहले मलयाली फिल्म अभिनेत्री प्रिया प्रकाश और फिल्म के निर्देशक उमर अब्दुल वहाब ने शीर्ष अदालत से तेलंगाना और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ दर्ज कराए गए मामले रद्द करने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मलयाली फिल्म “ओरु अदार लव” के गाने “माणिक्या मलारया पूवी” के बोल को आधार बनाकर कोई भी मुकदमा दर्ज न किया जाए।
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मंगलवार को प्रिया के वकील हरीश बीरन ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका पर बुधवार को सुनवाई की मंजूरी दे दी।
इस मामले में फिल्म के गाने को मुस्लिमों की भावनाएं आहत करने वाला बताते हुए फिल्म की अभिनेत्री और निर्देशक के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है। प्रिया और अब्दुल ने संविधान के तहत प्राप्त अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए इस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई पर भी अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।