5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद भी कारोबारी गगन धवन को मिली जमानत
नई दिल्ली। 5,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के कारोबारी गगन धवन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बृहस्पतिवार को जमानत दे दी है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुजरात की फार्मा कंपनी से जुडे 5,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के कारोबारी गगन धवन के खिलाफ अपनी जांच के संबंध में 1.17 करोड़ रुपये का एक प्लॉट 30 दिसंबर को कुर्क कर लिया था।
ईडी ने आरोप लगाया था कि गगन धवन ने कई संपत्तियों को खरीदने में गुजरात की फार्मा फर्म स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड (एसबीएल) के निदेशकों की मदद की थी और कई बैंकों की क्रेडिट सुविधाओं के दुरुपयोग में मदद की थी और इस दौरान कुल 5 हजार करोड़ रुपये के कालेधन को वैध बनाया गया।
ईडी की मानें तो एसबीएल समूह से आरोपी ने 1.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। निचली अदालत ने 14 नवम्बर को एसबीएल के निदेशकों नितिन और चेतन संदेसारा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किये थे। सीबीआइ ने अदालत को बताया था कि संदेसारा देश छोड़ सकता है।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 31 दिसंबर, 2016 तक इन समूहों की कंपनियों पर 5,383 करोड़ रुपये का कुल देय लंबित है। ईडी ने इस प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।





