दो पहिया पर दो लोगों के बैठने पर लगने जा रहा बैन, रखी ये शर्त

कर्नाटक सरकार ने दुपहिया वाहनो पर दूसरी सवारी के बैठने पर रोक लगाने का मन बनाया है। ये नियम 100 सीसी से कम पावर वाले दुपहिया वाहनों के लिए लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार का यह फैसला पहले से इस्तेमाल में आ रहे दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा लेकिन जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उस पर ये नये नियम लागू होंगे। साथ ही वाहन निर्माता कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बाइकों या स्कूटर पर केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था हो। राज्य के परिवहन विभाग ने यह फैसला पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया है जो अक्सर ऐक्सिडेंट के शिकार हो जाते हैं। राज्य सरकार ने ऐसे हादसे रोकने के लिए हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है और जल्द ही आधिकारिक सर्कुलर जारी किया जा सकता है।दो पहिया पर दो लोगों के बैठने पर लगने जा रहा बैन, रखी ये शर्त

राज्य के परिवहन मंत्री एचएम रेवन्ना ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार केवल मोटर वीइकल एक्ट को लागू कर रही है। उन्होंने कहा, ‘कर्नाटक हाई कोर्ट ने सड़क हादसे के एक केस में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर हमने शपथ पत्र दाखिल किया है कि हम मोटर वीइकल एक्ट को लागू करेंगे जो 100 सीसी से तक की बाइक पर दो लोगों को सवारी करने की अनुमति नहीं देता है।’

ये भी पढ़े: जब बॉयफ्रेंड के साथ अंतरंग हालत में थी और गलती से दब गया फोन का बटन, फिर…

राज्य परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ‘मोटर वीइकल एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक 100 सीसी तक क्षमता वाली कोई भी बाइक या स्कूटर पर दो लोग सवारी नहीं कर सकते हैं। हालांकि इंडियन रोड कांग्रेस की सिफारिशों के मुताबिक इन नियमों में छूट दी गई थी। अब ये छूट खत्म हो जाएगी।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button