पाक कोर्ट ने दी इजाजत, मुस्लिम पति के साथ रह सकेगी हिंदू लड़की

इस्लामाबाद। इस्लाम धर्म अपनाने वाली 21 साल की हिंदू लड़की को पाकिस्तानी कोर्ट ने अपने मुस्लिम पति के साथ रहने की इजाजत दे दी है। लड़की का कहना है कि उसने अपनी इच्छा से नया धर्म अपनाया है। उसने अपने माता-पिता के पास जाने से इनकार किया है।
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शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शौकत अजीज सिद्दीकी ने पुलिस को इस दंपति को सुरक्षा देने को कहा है।
अनूशी से मारिया बनीं इस लड़की के परिवार का कहना था कि जबर्दस्ती इस्लाम में तब्दील करने से पहले बेटी का अपहरण किया गया था और उसकी शादी मुस्लिम शख्स से कर दी। हालांकि मारिया ने अपनी इच्छा से इस्लाम अपनाने की बात को साबित करने के लिए कोर्ट में अरबी में प्रार्थना की। उसके मुताबिक किसी का उस पर दबाव नहीं था।
मारिया अपने पति बिलावल अली भुट्टो के साथ हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे। जब कोर्ट ने मारिया से मिलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। जज ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता एक साथ रह सकते हैं और स्थानीय पुलिस उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।





