6 मुस्लिम देशों के लिए ट्रंप ने जारी किए ये नए वीजा नियम

ट्रंप प्रशासन ने छह मुस्लिम देशों और शरणार्थियों के वीजा एप्लीकेंट्स के लिए नया क्राइटेरिया सेट किया है. अब इनको अमेरिका की यात्रा करने के लिए अमेरिका से पारिवारिक या व्यावसायिक निकटता की जरूरत होगी. यह आदेश तब आया है, जब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिमों के बेन के आदेश को बहाल कर दिया था, जिसकी बड़े पैमाने पर आलोचना हुई थी.6 मुस्लिम देशों के लिए ट्रंप ने जारी

यह पहले से मंजूर हो गया कि वीजा रद्द नहीं किए जाएंगे, लेकिन राज्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कहना है कि सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया, ईरान और यमन से नए आवेदकों को अमेरिका में ट्रैवल करने के लिए अभिभावक, पति या पत्नी, बच्चा, बालिग बेटा या बेटी, दामाद या बहू और भाई जैसे रिश्ते दिखाने होंगे.

नई गाइडलाइन के मुताबिक ग्रैंडपेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रेन, आंटी, अंकल, भतीजा-भतीजी, चचेरे भाई-बहन, साला-साली, मंगेतर और दूसरे फैमिली मेंबर्स को नजदीकी रिश्तेदार में शामिल नहीं किया गया है.

सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रम्प के कार्यकारी आदेश के खिलाफ आंशिक रूप से निचली अदालत के आदेश को उठाया था, जिसने छह देशों के नागरिकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था. न्यायाधीशों ने अगर वे अमेरिकी व्यक्ति या संस्था के साथ एक “सशक्त रिश्ते” साबित कर सकते हैं, तो आवेदकों को इस प्रतिबंध से छूट दी है.

इससे पहले विवादित फैसले की सुनवाई करते हुए जजों ने कहा था कि अक्टूबर में इस मामले की समीक्षा की जाएगी. अब यह बैन छह देशों के उन लोगों पर लगाया जा सकता है जिनके कोई नजदीकी रिश्तेदार या परिचित अमेरिका में नहीं रह रहे हैं.

बता दें कि इससे पहले ट्रैवल बैन पर स्टे के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे आंशिक रूप से मंजूरी दे दी थी. बैन के मुताबिक 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में आने पर 90 दिनों की पाबंदी की बात की गई थी.

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