31 मार्च 2019 तक हर हाल में निपटा लें ये तीन काम, नहीं तो आपको हो जाएगी मुश्किल

नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही करदाता वित्तीय संतुलन बिठाने की उधेड़बुन में लग जाते हैं। नए वर्ष के पहले महीने जनवरी से लेकर मार्च तक का समय वित्त के लिहाज से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान आपको टैक्स बचत से लेकर तमाम ऐसे वित्तीय काम निपटाने होते हैं जो जिन्हें न करने पर आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। हम अपनी इस खबर में आपको ऐसे ही तीन कामों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको हर हाल में 31 मार्च तक निपटा लेना चाहिए।

रिटर्न में अब की देरी तो पड़ेगी भारी: आप नौकरीपेशा हों या बिजनेस मैन आपको हर वर्ष आईटीआर भरने की आदत डालनी चाहिए, यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे तो बीते वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2018 थी, हालांकि इसे 31 मार्च 2019 तक फाइन के साथ भरा जा सकता है। इसकी दूसरी डेडलाइन 31 दिसंबर 2018 थी, जिसमें 5,000 रुपये के फाइन के साथ इसे भरा जा सकता था। वहीं जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक इसे 10,000 रुपये के फाइन के साथ भरा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे भी चूक गए तो आपको इसके बाद आईटीआर भरने का मौका नहीं मिलेगा।
अपने ऑफिस को दे दें निवेश से जुड़े सभी दस्तावेज: अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको हर हाल में अपने ऑफिस को साल भर के दौरान किए गए निवेश से जुड़ी जानकारी दे देनी चाहिए। ऐसा न करने की सूरत में अगर आपकी आय टैक्सेबल है तो ऑफिस आपकी सैलरी में से इसे काट लेगा। हालांकि अगर आपकी ओर से किया गया निवेश टैक्स छूट के दायरे में आता है तो आईटीआर फाइलिंग के जरिए आप इस कटौती को वापस अपने खाते में पा सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हर हाल में निवेश से जुड़े दस्तावेज अपने ऑफिस को दे दें।
फिजिकल शेयर का ट्रांसफर: अगर आपके शेयर्स अभी भी फिजिकल फॉर्मेट में हैं, तो उन्हें एक अप्रैल, 2019 से पहले डीमैट में बदलवा लें। अगर आपने इस समय-सीमा के अंदर अपने शेयर को डीमैट में नहीं बदलवाया, तो आप उन्हें बेच नहीं पाएंगे। यानी आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा।

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