30 सितंबर के बाद कालाधन रखने वालों ही खैर नहीं

नई दिल्ली (22 सितंबर): मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय ने विदेश में कालाधन रखने वालों को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर तक जो लोग अघोषित संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे उनपर नए कालाधन कानून के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी और जो लोग अघोषित संपत्ति का खुलासा 30 सितंबर तक कर देंगे उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।
सरकार ने कहा है कि जो लोग अघोषित संपत्ति का खुलासा करते हैं उनकी पूरी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। नये कानून में सहूलियत देते हुए कालाधन को वाजिब टैक्स देकर ब्हाइट बनाने का रास्ता भी खोल दिया गया है ताकि वक्त रहते सेटेलमेंट हो जाए। 30 सितंबर के बाद जो लोग कालेधन केस में फंसेंगे तो उन्हें नये कानून के तहत 10 साल तक की सज़ा हो सकती है।
आपको बता दें कि सरकार ने इस सुविधा के तहत 30 सितंबर तक जानकारी देने और उसके बाद उस पर कर और जुर्माना (30 प्रतिशत कर और इतना ही जुर्माना) भरने के लिए तीन महीने का समय और दिया है।