1993 मुंबई ब्लास्ट: अबु सलेम समेत 6 दोषी, 1 आरोपी बरी, सजा का ऐलान…


कोर्ट ने अबु सलेम को इस मौत के मंजर की साजिश रचने का दोषी पाया है, जिसमें हथियार और विस्फोटक मुंंबई में लाना शामिल हैं। बता दें कि 7 आरोपियों को मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में धमाकों की साजिश करने का मुख्य आरोपी माना गया था।
कोर्ट ने अबु सलेम को इस मौत के मंजर की साजिश रचने का दोषी पाया है, जिसमें हथियार और विस्फोटक मुंंबई में लाना शामिल हैं। बता दें कि 7 आरोपियों को मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में धमाकों की साजिश करने का मुख्य आरोपी माना गया था।
इन सभी के निशाने पर देश के बडे़ नेतोओं समेत बड़े पुलिस कर्मी और हिंदू लोग थे। उन्होंने बताया कि दोषियों ने अपनी पहचान को छुपाए रखने के लि एस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी की थी।दरअसल, 2012 में शुरू हुई सुनवाई में इन 7 आरोपियों पर 64 मुकदमा चलाए गए थे, जबकि 48 में बचाव पक्ष भी अदालत में पेश हुए। दरअसल, 12 मार्च 1993 मुंबई में अलग जगहों पर 12 बम दागे गए थे, जिसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई थी और 713 अन्य लोग घायल हुए। इसके अलावा हमले में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति बर्बाद हुयी था। बम ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम और मुस्तफा डोसा पुलिस वैन से विशेष टाडा अदालत पहुंच चुका है।
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इसके अलावा इस केस से संबंधित 1,50,000 दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें पहले के मुकदमे का फैसला भी शामिल है। न्यायाधीश जी ए सानाप ने 2012 में मुकदमा चलाया था उनके बयानों की रिकॉर्डिंग के दौरान सात आरोपियों में से हरेक से 14998 सवाल पूछे थे। इस हमले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल, रिया सिद्दकी, ताहिर मर्चैन्ट और अब्दुल क्यूम धमाकों की साजिश रचने के मुख्य अभियुक्त हैं।





