15 ऑक्टूबर तक UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों से आधार डी लिंक करने का प्लान मांगा

आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई चीजें बदलेंगी. इनमें से एक ये है कि अब मोबाइल कंपनियों को आपके नंबर से आधार लिंक नहीं, बल्कि डी लिंक करना होगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है.  

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफर इंडिया (UIDAI) ने टेलीकॉम कंपनियों से 15 दिन के अंदर यूजर्स के मोबाइल नंबर से आधार डी लिंक करने का प्लान मांगा है.

सोमवार को UIDAI की तरफ से सात टेलीकॉम कंपनियों को लेटर भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि  आधार को जल्द से जल्द मोबाइल नंबर से डी लिंक करना होगा. आपको बता दें कि यह कस्टमर पर भी डिपेंट करेगा, क्योंकि जब यूजर चाहेंगे तो कि उनका आधार उनके नंबर से डी लिंक किया जाए तो कंपनी को आधार डी लिंक करना होगा.

बताया जा रहा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक नई KYC करनी होगी जिसके लिए एक आईडी देनी होगी जिसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अप्रूव करेगा. मोबाइल नंबर से आधार डी लिंक करने के छह महीने के अंदर नई KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

UIDAI ने कहा है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने कस्टमर्स को तत्काल प्रभाव से आधार को मोबाइल नंबर से डी लिंक करने के प्रोसेस के बारे में बताना होगा.

टेलीकॉम कंपनियों को भेजे गए इस लेटर में UIDAI ने 26 सितंबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि सर्विस प्रोवाइडर्स नए सिम या सिम के री वेरिफिकेशन के आधार को अनिवार्य नहीं कर सकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button