हाई कोर्ट का आदेश, अब मंडी में अब नहीं कटेंगे मुर्गे-मुर्गियां

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गा-मुर्गियों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया. अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि मंडी में सिर्फ जीवित मुर्गे-मुर्गियों की ही बिक्री होगी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी के राव ने कहा कि परिस्थितियों और अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं करने की वजह से हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गे-मुर्गियों के मारने पर रोक लगा दी जाए. अब पक्षियों को मारने की अनुमति नहीं होगी. पक्षियों की सिर्फ बिक्री की अनुमति होगी.

अदालत ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इस आदेश पर अमल के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में आरोप लगाया था कि गाजीपुर मंडी में गैरकानूनी तरीके से मुर्गे-मुर्गियों का कारोबार होता है और उन्हें यहां मारा जाता है.

#बड़ी खुशखबरी: भारत सरकार की इस नई योजना से जुड़ कर हर महीने कमाए 90 हजार रु

अदालत ने अधिकारियों से कहा कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से मुर्गा-मुर्गियों को मारने वाले एक बूचड़खाना स्थापित करने की योजना पेश करें और ऐसा होने तक यह अंतरिम आदेश लागू रहेगा. पीठ ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 20 अप्रैल को मंडी के निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट में अनेक उल्लंघनों का जिक्र किया था.

Back to top button